राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसम्बर को होगा
ब्यूरो रिपोर्टः राजन प्रजापति
रायबरेली। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व माo जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली तरुण सक्सेना के दिशा-निर्देशन में 09 दिसंबर 2023 को दीवानी न्यायालय, रायबरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमाशंकर के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामले, बीमा से संबंधित मामले, राजस्व से सम्बन्धित मामले, विद्युत से संबंधित मामले, जल से संबंधित मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से सम्बन्धित, श्रम से सम्बन्धित, मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित, पारिवारिक मामले एवं अन्य छोटे-मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है तथा मामला अन्तिम रुप से निस्तारित हो जाता है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि 09 दिसम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करावे। राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के छजलापुर स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।