नगर निकाय चुनाव: मतदान व मतगणना से 48 घंटे पूर्व बंद रहेंगी शराब व बीयर की दुकानें, गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही
ब्यूरो रिपोर्टः राजन प्रजापति
रायबरेली। अपर मुख्य सचिव व राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट माला श्रीवास्तव ने शांति पूर्ण मतदान एवं मतगणना संपन्न कराये जाने के उद्देश्य से मतदान 4 मई को मतदान की समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व 2 मई की शाम 6 बजे से 4 मई को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व 12:मई को शाम 6 बजे से मतगणना समाप्ति 13 मई के उपरांत रात्रि 12 बजे तक सभी शराब, बीयर, मॉडल शॉप सहित अन्य सभी दुकानों से बिक्री पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगी। वहीं इस दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा गड़बड़ी की जाती हैं तो उस पर सख्त कार्यवाही की जायगी।