घटिया पनीर बेचने के मामले में तीन माह की सजा व दो लाख का लगा अर्थदंड, रेस्टोरेंट मालिक को पड़ा भारी

घटिया पनीर बेचने के मामले में तीन माह की सजा व दो लाख का लगा अर्थदंड, रेस्टोरेंट मालिक को पड़ा भारी
घटिया पनीर बेचने के मामले में तीन माह की सजा व दो लाख का लगा अर्थदंड, रेस्टोरेंट मालिक को पड़ा भारी 

ब्यूरो रिपोर्टः राजन प्रजापति

रायबरेली। रेस्टोरेंट के मालिक को घटिया पनीर बेचना भारी पड गया। आपको बता दें घटिया पनीर बेचने के मामले में कोर्ट ने बटोही रेस्टोरेंट के मालिक को तीन माह की सजा सुनाई। वहीं दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

जुर्माने की राशि न जमा करने पर सजा 15 दिन और बढ़ जाएगी। जानकारी के अनुसार मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितिन कुमार ने 30 अक्तूबर 2021 को ऊंचाहार स्थित बटोही रेस्टोरेंट से पनीर का नमूना भरा था। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला मेरठ में हुई जांच की रिपोर्ट 23 अगस्त 2022 को आई थी। पनीर को असुरक्षित घोषित किया गया था। इसी दौरान एफएसओ नितिन का तबादला कौशांबी हो गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपराजिता तिवारी ने सारी औपचारिकताएं पूरी करते हुए नवंबर 2022 को प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा दायर किया था।

जिसमें मुकदमे की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमोद कंठ ने बटोही रेस्टोरेंट के मालिक प्रमोद कुमार गुप्ता निवासी 139 एनटीपीसी कॉलोनी ऊंचाहार को दोषी पाया। आखिर देखा जाय तो ना जाने कितने होटल व रेस्टोरेंट जहां पर ऐसे ही घटिया सामग्री लोगों को खिलाई जा रही और लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है।